उम्रकैद पाए 31 कैदियों की जल्द रिहाई को मंजूरी, मनु शर्मा का केस 5वीं बार टला
इससे पहले बोर्ड द्वारा सितंबर 2019 में अपनी पिछली बैठक में मनु शर्मा की समय पूर्व रिहाई को खारिज किए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, “यह चौंकाने वाला है. दरअसल, बोर्ड जिन 14 पैरामीटर्स को रिहाई के लिए उचित मानता है, शर्मा उन सभी 14 मापदंडों को पूरा करते हैं. इसके अलावा मनु शर्मा ने अर्ध-खुली जेल (सेमी ओपन जेल) में समय बिता चुके हैं. अब वह खुली जेल में हैं. यहां तक की जेल एवं कल्याण अधिकारी की तरफ से भी उनके जेल में रहे आचरण को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट दी गई है.
जेसिका हत्याकांड में HC ने दिया दिल्ली सरकार को निर्देश, मनु शर्मा की पैरोल 3 दिन में निबटाए
मनु के वकील अमित साहनी ने याचिका पर बहस से पहले ही कहा कि उनके मुवक्किल की परीक्षा 31 दिसम्बर से शुरू होनी है।
जेसिका लाल मर्डर केसः दिल्ली सरकार को निर्देश, ‘मनु शर्मा की पैरोल का 3 दिन में निबटारा करें’
इससे पहले याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि उनके मुवक्किल की परीक्षा 31 दिसंबर 2016 से शुरू होनी है।
इसके बाद उन्हें 19 जनवरी को शादी के पंजीकरण के लिए विवाह पंजीयक के समक्ष पेश होना है। इसके लिए तीन माह की पैरोल जरूरी है। सरकार ने अभी तक इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
इसके बाद उन्हें 19 जनवरी को शादी के पंजीकरण के लिए विवाह पंजीयक के समक्ष पेश होना है। इसके लिए तीन माह की पैरोल जरूरी है। सरकार ने अभी तक इस अर्जी पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
मनु शर्मा की पैरोल पर 3 दिन में फैसला करे दिल्ली सरकार: HC
जस्टिस प्रतिभा रानी ने आदेश में यह भी कहा कि सरकार अपने निर्णय से मनु शर्मा अथवा उसके वकील को जेल अधीक्षक के जरिये अवगत करवाए। इससे पहले याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि उनके मुवक्किल की परीक्षा 31 दिसंबर 2016 से शुरू होनी है।
जेसिका हत्याकांड: हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को पैरोल दी
शर्मा ने अपने वकील अमित साहनी के जरिए हाई कोर्ट का रुख किया था। उसने दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि वह पैरोल की अवधि एक महीने के लिए बढ़ाने पर फैसला करे। दिल्ली सरकार ने पिछले साल 27 दिसंबर को शर्मा को दो हफ्ते की पैरोल दी थी ताकि वह 31 दिसंबर 2016 से एलएलबी के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सके। उसकी पैरोल 12 जनवरी को खत्म हो रही थी।
एलएलबी और शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए मनु शर्मा की परोल बढ़ी
मनु शर्मा ने अपनी वकील अमित साहनी की तरफ से हाई कोर्ट में परोल की अवधि एक महीने तक बढ़ाने की याचिका डाली थी। दिल्ली सरकार ने मनु शर्मा को एलएलबी कोर्स के लिए 27 दिसंबर को दो हफ्तों की परोल दी थी। इसकी अवधि 12 जनवरी को समाप्त हो रही थी।
जेसिका हत्याकांड: हाई कोर्ट का आदेश- पैरोल पर 3 दिन में फैसला करे दिल्ली सरकार
मनु शर्मा की तरफ से अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि तीन महीने की जरूरत है. दोषी को अगले साल 19 जनवरी को चंडीगढ़ में अपनी शादी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना है. सरकार ने इस साल अक्तूबर से उनके आवेदन पर अब तक कोई फैसला नहीं किया
जेसिका लाल हत्याकांड : अदालत ने आप सरकार से मनु शर्मा के पैरोल पर फैसला करने को कहा
शर्मा की तरफ से अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि तीन महीने की जरूरत है क्योंकि दोषी को अगले साल 19 जनवरी को चंडीगढ़ में अपनी शादी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना है।
साहनी ने कहा कि सरकार ने इस साल अक्तूबर से उनके आवेदन पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है।
साहनी ने कहा कि सरकार ने इस साल अक्तूबर से उनके आवेदन पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है।
Jessica Lal murder case : HC asks AAP govt to decide Manu Sharma’s parole
जस्टिस प्रतिभा रानी की वेकेशन बेंच ने शर्मा के वकील अमित साहनी की दलीलों को सुनने के बाद ये आदेश दिया। अमित साहनी ने कोर्ट से कहा कि मनु शर्मा को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 19 जनवरी को चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होना है।
जेसिका हत्याकांड: उच्च न्यायालय ने मनु शर्मा को पैरोल दी
शर्मा ने अपने वकील अमित साहनी के जरिए उच्च न्यायालय का रूख किया था । उसने दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की कि वह पैरोल की अवधि एक महीने के लिए बढ़ाने पर फैसला करे ।
जेसिका लाल मर्डर: अब फैसला दिल्ली सरकार के हाथ में, हाईकोर्ट ने मनु शर्मा की याचिका का किया निपटारा
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर कर सजा माफी बोर्ड के चार अक्तूबर तथा दिल्ली सरकार के सात दिसंबर 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुये रद करने की मांग की थी। बोर्ड ने मनु शर्मा के आवेदन को खारिज कर दिया था और दिल्ली सरकार ने उसे सही ठहराया था।
जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा की नहीं होगी रिहाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी राय
हत्यारे मनु शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वह आदतन अपराधी नहीं है और उसने जेसिका लाल की हत्या गुस्से में की थी।
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर कर सजा माफी बोर्ड के चार अक्तूबर तथा दिल्ली सरकार के सात दिसंबर 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुये रद करने की मांग की थी।
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर कर सजा माफी बोर्ड के चार अक्तूबर तथा दिल्ली सरकार के सात दिसंबर 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुये रद करने की मांग की थी।
जेसिका लाल की हत्या के दोषी मनु शर्मा की समय पूर्व रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात
मनु शर्मा ने वकील अमित साहनी के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें चार अक्टूबर 2018 को एसआरबी की सिफारिशों को दरकिनार करने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने बिना क्षमा के 15 साल और क्षमा के साथ 20 वर्ष से अधिक की जेल काट ली है। इसलिए वह समय से पहले रिहा होने का पात्र है।
जेसिका लाल हत्याकांड: सजा पूरी होने से पहले ही जेल से बाहर आना चाहता है मनु शर्मा, लगाई अर्जी
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर कर सजा माफी बोर्ड के चार अक्तूबर तथा दिल्ली सरकार के सात दिसंबर 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुये रद करने की मांग की थी। बोर्ड ने मनु शर्मा के आवेदन को खारिज कर दिया था और दिल्ली सरकार ने उसे सही ठहराया था।
जेसिका लाल हत्याकांड: मनु शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस
मनु शर्मा ने अप्रैल 1999 में दक्षिणी दिल्ली के महरौली में जेसिका लाल की हत्या की थी। वहीं, दिल्ली सरकार के वकील अमित साहनी ने याचिका दायर कर शर्मा को जवाब देने के लिए कुछ और समय की मांग की है।
दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा,, मनु शर्मा की पैरोल पर जल्द लें फैसला
मनु शर्मा की तरफ से अधिवक्ता अमित साहनी ने पीठ को बताया कि पैरोल की मांग वाली याचिका जेल प्रशासन के पास नौ महीने से लंबित है, जबकि इस पर चार सप्ताह के अंदर फैसला किया जाना था। मनु शर्मा को 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
जेसिका लाल हत्याकांडः मनु शर्मा के पैरोल पर तिहाड़ को सात दिन में निपटारा करने के निर्देश
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर के समक्ष मनु शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अमित साहनी ने कहा कि मनु शर्मा करीब 17 साल जेल में बिता चुका है और पारिवारिक जरूरतों के मद्देनजर आठ सप्ताह की पैरोल के लिए आवेदन किया था।
मनु शर्मा ने रिहाई के लिए हाई कोर्ट में दी याचिका
मनु शर्मा की ओर से एडवोकेट अमित साहनी ने याचिका दायर की है।
जेसिका लाल हत्याकांड: हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से मनु शर्मा के परोल पर एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा
शर्मा की ओर से पेश अधिवक्ता अमित साहनी ने बताया कि उनके मुवक्किल को समाज और परिवार से जुड़े रहने के लिए आठ हफ्ते के परोल पर रिहा किया जाए। उन्होंने बताया कि शर्मा की अर्जी करीब नौ महीने से जेल प्रशासन के समक्ष लंबित है और वह फैसला नहीं कर रहा, इसलिए वह इस देरी को चुनौती दे रहे हैं।
उम्रकैद पाए 31 कैदियों की जल्द रिहाई को मंजूरी, मनु शर्मा का केस 5वीं बार टला
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर कर सजा माफी बोर्ड के चार अक्तूबर तथा दिल्ली सरकार के सात दिसंबर 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुये रद करने की मांग की थी। बोर्ड ने मनु शर्मा के आवेदन को खारिज कर दिया था और दिल्ली सरकार ने उसे सही ठहराया था।
जेसिका हत्याकांड/ समय पूर्व रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मुजरिम | Hari Bhoomi
मनु शर्मा (43) ने वकील अमित साहनी के मार्फत याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने एसआरबी द्वारा चार अक्टूबर, 2018 को उसकी अर्जी नामंजूर किये जाने और तत्पश्चात दिल्ली सरकार द्वारा सात दिसंबर, 2018 को बोर्ड की सिफारिश मंजूर कर लिये जाने को चुनौती दी है।
जेसिका के हत्यारे मनु शर्मा को अदालत से फिलहाल राहत नहीं
मनु शर्मा ने वकील अमित साहनी के जरिये याचिका दायर की है।
मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई पर एसआरबी करे विचार: उच्च न्यायालय
मनु शर्मा मॉडल जेसिका लाल की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जेसिका की 1999 में में हत्या कर दी गई थी। मनु शर्मा ने वकील अमित साहनी के जरिये याचिका दायर की है। याचिका ने एसआरबी द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को उसकी अर्जी को नामंजूर किये जाने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2018 को बोर्ड की सिफारिश मंजूर कर लिए जाने को चुनौती दी है।
जेसिका की जान लेने वाले ने मांगी रिहाई
अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड की सभी शर्तों को याचिकाकर्ता पूरी करता है और उसे रिहा किया जाना चाहिए। मनु शर्मा बगैर किसी राहत के 15 साल की सजा काट चुका है और वह समय पूर्व रिहाई के योग्य है। मनु ने दावा किया कि एसआरबी का 19 जुलाई का फैसला रद्द किए जाने के योग्य है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए राहुल मेहरा ने कहा कि गत तीन साल से शर्मा सेमी-ओपन जेल में थे, अब वह ओपन-जेल में हैं।
जेसिका हत्याकांड : दिल्ली सरकार को मनु शर्मा की याचिका पर विचार करने को कहा
अदालत वकील अमित साहनी के जरिए मनु शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एसआरबी ने 4 अक्टूबर 2018 को मनु शर्मा की याचिका को खारिज करने की अनुशंसा की थी।
एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
जेसिका लाल मर्डर केस: हाईकोर्ट ने मनु शर्मा की समय पूर्व रिहाई पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिए याचिका दायर कर समय पूर्व रिहाई के मुद्दे पर सक्षम अधिकारी के 19 सितंबर 2019 के रद्द करने की मांग की है जिसमें एसआरबी की 19 जुलाई 2019 की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मनु शर्मा के आग्रह को खारिज कर दिया गया था।
जेसिका हत्याकांड : दिल्ली सरकार को मनु शर्मा की याचिका पर विचार करने को कहा
अदालत वकील अमित साहनी के जरिए मनु शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एसआरबी ने 4 अक्टूबर 2018 को मनु शर्मा की याचिका को खारिज करने की अनुशंसा की थी।
एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
मनु शर्मा की याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड की सभी शर्तों को याचिकाकर्ता पूरी करता है और उसे रिहा किया जाना चाहिए।
मॉडल जेसिका हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा ने लगाई रिहाई की याचिका, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
जस्टिस बृजेश सेठी ने 30 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में वक्त से पहले रिहा नहीं करने की अनुशंसा पर मुहर लगी थी। याचिका में 19 सितंबर 2019 के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की है जिसमें सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के उस फैसले पर मुहर लगाई गई है। जिसमें मनु शर्मा को वक्त से पहले रिहा नहीं करने की अनुशंसा की गई है। मनु शर्मा की ओर से वकील अमित साहनी ने कोर्ट से कहा कि मनु शर्मा की वक्त से पहले रिहाई की मांग को खारिज करने का फैसला मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
सजा समीक्षा बोर्ड ने उम्रकैद पाए 31 कैदियों की जल्द रिहाई को मंजूरी दी, मनु शर्मा का केस 5वीं बार टाला
मनु शर्मा के वकील अमित साहनी की तरफ से कहा गया कि 'हम दोबारा हाईकोर्ट का रुख करेंगे'. उन्होंने कहा कि 'बोर्ड के सदस्य अपनी मनमर्जी के मुताबिक 14 मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले दोषियों को रिहा कर दिया गया'. साहनी के अनुसार, 'उनके मुवक्किल ने 23 वर्षों से अधिक वक्त (सजा में छूट के साथ) कैद में गुजारा है'. उन्होंने कहा कि 'हमें यकीन है कि अदालत हमें राहत देगी, क्योंकि यह समय से पहले रिहाई के लिए सबसे उपयुक्त मामला था'.
साहनी ने कहा कि 'खुद जेसिका लाल की बहन सबरीना ने जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि उसने शर्मा को माफ कर दिया है और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी'. उन्होंने यहां तक कहा कि "ऐसा लगता है कि 14-पैरामीटर नियम केवल अन्य कैदियों पर लागू होता है."
साहनी ने कहा कि 'खुद जेसिका लाल की बहन सबरीना ने जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि उसने शर्मा को माफ कर दिया है और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी'. उन्होंने यहां तक कहा कि "ऐसा लगता है कि 14-पैरामीटर नियम केवल अन्य कैदियों पर लागू होता है."
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेसिका के हत्यारे मनु शर्मा के पैरोल पर एक हफ्ते में फैसला करने को कहा
न्यायालय ने कहा, ‘जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाता है कि वह शर्मा की पैरोल अर्जी को एक हफ्ते के भीतर निपटाए.’ शर्मा की ओर से पेश वकील अमित साहनी ने बताया कि उनके मुवक्किल को समाज और परिवार से जुड़े रहने के लिए आठ हफ्ते के पैरोल पर रिहा किया जाए. उन्होंने बताया कि शर्मा की अर्जी करीब नौ महीने से जेल प्रशासन के समक्ष लंबित है और वह फैसला नहीं कर रहा, इसलिए वह इस देरी को चुनौती दे रहे हैं. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा कि शर्मा को पहले जेल प्रशासन के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए.
जेसिका हत्याकांड : दिल्ली सरकार को मनु शर्मा की याचिका पर विचार करने को कहा
अदालत वकील अमित साहनी के जरिए मनु शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एसआरबी ने 4 अक्टूबर 2018 को मनु शर्मा की याचिका को खारिज करने की अनुशंसा की थी।
एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
जेसिका लाल हत्याकांड के आरोपी मनु शर्मा की जल्द रिहाई के लिए दिल्ली सरकार को कोर्ट में दी चुनौती
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर कर सजा माफी बोर्ड के 4 अक्तूबर और दिल्ली सरकार के सात दिसंबर 2018 के निर्णय को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है। बोर्ड ने मनु शर्मा के आवेदन को खारिज कर दिया था और दिल्ली सरकार ने उसे सही ठहराया था।
जेसिका लाल हत्याकांड : समय से पहले दोषी की रिहाई याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका अधिकारियों ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से अस्वीकार की है। इसमें कहा गया कि शासन शर्मा के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। वह जेल में 23 वर्ष (छूट सहित) बिता चुका है उसके बावजूद उसका मामला चार बार खारिज कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को उच्च न्यायालय ने जेसिका लाल की 1999 में हुई हत्या के मामले में दिसंबर 2006 में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जेसिका लाल हत्याकांड : समय से पहले दोषी की रिहाई याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
जेसिका लाल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी मनु शर्मा की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से जवाब मांगा।
शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका अधिकारियों ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से अस्वीकार की है।.
शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका अधिकारियों ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से अस्वीकार की है।.
जेसिका हत्याकांड : दिल्ली सरकार को मनु शर्मा की याचिका पर विचार करने को कहा
अदालत वकील अमित साहनी के जरिए मनु शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एसआरबी ने 4 अक्टूबर 2018 को मनु शर्मा की याचिका को खारिज करने की अनुशंसा की थी। एसआरबी एक वैधानिक निकाय है, जिसमें दिल्ली के गृहमंत्री, कानून सचिव और गृह सचिव समेत अन्य सदस्य होते हैं।
जेसिका लाल हत्याकांड: मनु शर्मा की समयपूर्व रिहाई याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका अधिकारियों ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से अस्वीकार की है। इसमें कहा गया कि शासन शर्मा के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। वह जेल में 23 बरस (छूट सहित) बिता चुका है उसके बावजूद उसका मामला चार बार खारिज कर दिया गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को उच्च न्यायालय ने जेसिका लाल की 1999 में हुई हत्या के मामले में दिसंबर 2006 में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2010 में उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को उच्च न्यायालय ने जेसिका लाल की 1999 में हुई हत्या के मामले में दिसंबर 2006 में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2010 में उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
जेसिका मर्डरः दोषी मनु की रिहाई की याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
याचिका में मनु शर्मा ने आग्रह किया है कि 19 सितंबर 2019 के सक्षम प्राधिकार के आदेश को दरकिनार किया जाए। याचिका में उस आदेश को खारिज करने का आग्रह किया गया है जिसमें उसकी समयपूर्व रिहाई की याचिका अस्वीकार करने की एसआरबी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका अधिकारियों ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से अस्वीकार की है।
जेसिका लाल हत्याकांड : मनु शर्मा को रिहा करने की मांग पर HC ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
मनु शर्मा ने अधिवक्ता अमित शाहनी के माध्यम से सजा समीक्षा बोर्ड के 19 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। बोर्ड ने शर्मा की उस मांग को सिरे से ठुकरा दिया था, जिसमें उसने समय से पहले जेल से रिहा करने की मांग की थी। शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल 17 साल की सजा काट चुका है। उन्होंने नैना साहनी हत्याकांड में दोषी को समय से पहले रिहा करने के उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल शर्मा की रिहाई की मांग की है।
सजा समीक्षा बोर्ड ने जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की
सूत्रों के अनुसार सोमवार को दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में यह सिफारिश की गयी।
यह छठी बार है कि समय पूर्व रिहाई की शर्मा की अर्जी इस बोर्ड के सामने आयी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है।
सूत्रों ने कहा, ‘‘ अब फाइल अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी।’’
शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, ‘‘ मनु शर्मा समय पूर्व रिहाई के लिए जरूरी सभी मापदंड पूरा करते हैं।’’
यह छठी बार है कि समय पूर्व रिहाई की शर्मा की अर्जी इस बोर्ड के सामने आयी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है।
सूत्रों ने कहा, ‘‘ अब फाइल अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी।’’
शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, ‘‘ मनु शर्मा समय पूर्व रिहाई के लिए जरूरी सभी मापदंड पूरा करते हैं।’’
सजा समीक्षा बोर्ड ने जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की
दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ने जेसिका लाल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि इस सिफारिश पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। सूत्रों के अनुसार सोमवार को दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में यह सिफारिश की गयी।
यह छठी बार है कि समय पूर्व रिहाई की शर्मा की अर्जी इस बोर्ड के सामने आयी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है। सूत्रों ने कहा, ‘‘ अब फाइल अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी।” शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, ‘‘ मनु शर्मा समय पूर्व रिहाई के लिए जरूरी सभी मापदंड पूरा करते हैं।”
यह छठी बार है कि समय पूर्व रिहाई की शर्मा की अर्जी इस बोर्ड के सामने आयी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है। सूत्रों ने कहा, ‘‘ अब फाइल अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी।” शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, ‘‘ मनु शर्मा समय पूर्व रिहाई के लिए जरूरी सभी मापदंड पूरा करते हैं।”
जेसिका लाल हत्याकांड : समय से पहले दोषी की रिहाई याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका अधिकारियों ने अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से अस्वीकार की है। इसमें कहा गया कि शासन शर्मा के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। वह जेल में 23 वर्ष (छूट सहित) बिता चुका है उसके बावजूद उसका मामला चार बार खारिज कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को उच्च न्यायालय ने जेसिका लाल की 1999 में हुई हत्या के मामले में दिसंबर 2006 में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
उम्रकैद पाए 31 कैदियों की जल्द रिहाई को मंजूरी, मनु शर्मा का केस 5वीं बार टला
मनु शर्मा. फाइल फोटो सात सदस्यीय सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) ने शुक्रवार को 31 कैदियों की जल्द रिहाई को मंजूरी दे दी. वहीं अन्य कैदियों की याचिका खारिज कर दी गई. बोर्ड ने सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा के मामले को पांचवीं बार स्थगित कर दिया
इससे पहले बोर्ड द्वारा सितंबर 2019 में अपनी पिछली बैठक में मनु शर्मा की समय पूर्व रिहाई को खारिज किए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, “यह चौंकाने वाला है. दरअसल, बोर्ड जिन 14 पैरामीटर्स को रिहाई के लिए उचित मानता है, शर्मा उन सभी 14 मापदंडों को पूरा करते हैं. इसके अलावा मनु शर्मा ने अर्ध-खुली जेल (सेमी ओपन जेल) में समय बिता चुके हैं. अब वह खुली जेल में हैं. यहां तक की जेल एवं कल्याण अधिकारी की तरफ से भी उनके जेल में रहे आचरण को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट दी गई है.
इससे पहले बोर्ड द्वारा सितंबर 2019 में अपनी पिछली बैठक में मनु शर्मा की समय पूर्व रिहाई को खारिज किए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शर्मा के वकील अमित साहनी ने कहा, “यह चौंकाने वाला है. दरअसल, बोर्ड जिन 14 पैरामीटर्स को रिहाई के लिए उचित मानता है, शर्मा उन सभी 14 मापदंडों को पूरा करते हैं. इसके अलावा मनु शर्मा ने अर्ध-खुली जेल (सेमी ओपन जेल) में समय बिता चुके हैं. अब वह खुली जेल में हैं. यहां तक की जेल एवं कल्याण अधिकारी की तरफ से भी उनके जेल में रहे आचरण को लेकर एक सकारात्मक रिपोर्ट दी गई है.